Divyang Certificate Kaise Banaye दिव्यांग प्रमाणपत्र कैसे बनाएं ? घर बैठे ऐसे करें आवेदन और उठाये ढेरों लाभ

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Divyang Certificate Kaise Banaye
Divyang Certificate Kaise Banaye

यह प्रमाण पत्र सभी राज्य सरकारें बिल्कुल फ्री मे बनाकर देती है । ताकि प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों के उनके जीवन यापन में आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके । किसी भी व्यक्ति को अगर उसके शरीर में किसी भी अंग में कोई समस्या है, तो उसे विकलांग अथवा दिव्यांग प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेना चाहिएI क्योंकि जब आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र या दिव्यांग प्रमाण पत्र होगा, तभी राजस्थान सरकार द्वारा विकलांग व्यक्ति को अनेक प्रकार के लाभ दिए जाते हैं।

अगर आप राजस्थान मे रहते है और एक विकलांग व्यक्ति है तो आज हम इस आर्टिकल मे आपको राजस्थान विकलांग प्रमाणपत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया बता रहे है । इसके अलावा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्रता, प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दस्तावेज, प्रमाण पत्र बनवाने का लाभ आदि जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक दी गई हैI

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राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्रता

  • Rajasthan Viklang Praman Patra Banvane वाला व्यक्ति विकलांग होना चाहिए और वह राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
  • यदि कोई व्यक्ति चोट के कारण विकलांग हो गया है, तो जन्मजात विकलांग नहीं है, तो कम से कम उसे चोट लगे 6 महीने हो जाने चाहिए।
  • यदि आप डॉक्टर के अनुसार चोट के बाद 6 महीने के भीतर ठीक हो जाते हैं, तो इस मामले में आप डॉक्टर के लिखे जाने के बाद ही अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
  • यदि कोई व्यक्ति जन्मजात विकलांग है, तो वह किसी भी समय किसी भी समय अपना विकलांग प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।
  • एक विकलांग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, आपको अपने जिला अस्पताल में जाना होगा और विकलांगता की जांच करनी होगी, परिणामस्वरूप आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
  • एक विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, आवेदक का शरीर शारीरिक या मानसिक रूप से 40%से ऊपर विकृत होना चाहिए।
  • अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है, तो उसकी विकलांगता 35% होनी चाहिएI
  • यदि कोई व्यक्ति बहरा और गूंगा है, तो उसके विकलांगता प्रमाण पत्र में 90 डीबी और 100 डीबी होना चाहिए।

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राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक के विकलांग होने का प्रमाण पत्र
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • शरीर के विकलांग अंग की दो फोटो
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदक का जन आधार कार्ड / भामाशाह
  • आवेदक का आयु प्रमाण पत्र
  • आवेदक का आय प्रमाण पत्र 4 पेज वाला
  • आवेदक का बैंक पासबुक

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विकलांग प्रमाण पत्र के लाभ

  • अक्षमता के शिकार बच्चों के लिये मुफ्त शिक्षा !
  • सरकारी नौकरी में आरक्षण !
  • शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण !
  • जमीन आवंटन में प्राथमिकता !
  • सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें !
  • नौकरी में आरक्षण !
  • रोडवेज ,बस ,रेल में किराए में छूट !
  • विकलांग पेंशन
  • अन्य सरकारी योजना !

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Rajasthan Divyang Certificate Kaise Banaye

Rajasthan Viklang Praman Patra Online Apply करने के लिए आपको सबसे पहले राजस्थान सरकार की आफिशियल बेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in पर जाना होगाI यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन कर लेना है ।

अब आपके सामने SSO का डैशबोर्ड खुल जाएगा इसमे आपको सर्च बॉक्स मे SPECIALLY ABLED REG. सर्च कर इस पर क्लिक कर ओपन कर ले । अब ये विकलांग प्रमाणपत्र रजिस्ट्रेशन की ऑफिसियल वेबसाईट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा ।

यहाँ पर आपको New Registration पर क्लिक करना है और अपने जन आधार कार्ड के नंबर दर्ज करना है । इसके बाद नीचे दिए Validate पर क्लिक करना है । अब जन आधार मे जुड़े हुए परिवार के सभी सदस्यों के नाम शो हो जाएंगे । इसमे से जिस सदस्य का विकलांग सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करना है उसके नाम पर क्लिक करें ।

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अब उस सदस्य की सभी जानकारी आपके सामने आ जाएगी । इसमे आप सभी जानकारियों को एक बार चेक कर ले । इसके अलावा दी गई अन्य मांगी गई डिटेल्स को सही-सही भर देवें । इसके बाद नीचे दिए गए Next बटन पर क्लिक कर दे ।

इस प्रकार से आपके सामने नया पेज खुल कर आ जायेगा, यहां पर आप अपना स्थाई पता डाल दे। इसके बाद Next पर क्लिक करना हैI

यहां पर आपको अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र किस जिला से बना है, किस तहसील से बना है, मूल निवासी प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी 4 पेज वाला, ये सभी जानकारी अपलोड करने के बाद Next बटन पर क्लिक करना हैI

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इसके बाद इस फार्म में पूछी गई जानकारी को भर कर Submit पर क्लिक करेंI क्लिक करते ही यह फार्म आपके तहसील स्तर पर सरकारी अस्पताल में चला जायेगा। और जब वहां से फोन आयेगा, तब विकलांग व्यक्ति को वहां जाकर अपने विकलांगता का प्रमाण देना है।

वहां पर जांच करने के दौरान अगर यह प्रमाणित हो जाता है, कि आप विकलांग हैं, तो फिर आपका Rajasthan Viklang Praman Patra Ban Jata Hai.

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